इलाहाबाद. फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है. वकील शरद शर्मा ने जानकारी दी है कि तीनों को जमानत दे दी गई है. आजम खान की सजा पर रोक लगा दी गई है और तज़ीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की सजा खारिज कर दी गई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सजा के फैसले पर भी रोक लगाई है. पहले रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों को 7 साल की सजा सुनाई थी. अब आजम खान के सक्रिय राजनीति में लौटने का रास्ता साफ होता दिख रहा है. वहीं, जमानत मिलने के बाद आजम खान का परिवार जेल से बाहर आ सकता है. आजम के साथ-साथ पत्नी और बेटे को भी हाई कोर्ट जमानत दे दी है. हालांकि, उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-यूपी में मोदी ने कहा- पस्त पड़ा पाकिस्तान, अनाज भी नसीब नहीं, भारत डराने वालों को नहीं बख्शेगा
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