नई दिल्ली. दिल्ली में यमुना के घटते जलस्तर की वजह से पानी की किल्लत हो गई थी. दिल्ली सरकार ने जल संकट की स्थिति पैदा होने पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को पानी छोड़ने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्युसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है. हथनिकुंड बैराज से वजीराबाद तक, पानी की सप्लाई होगी, जिसे हरियाणा किसी भी हाल में नहीं रोकेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हरियाणा सरकार पानी जाने देगी, उसे संरक्षित करने की कोशिश नहीं करेगी. कोर्ट ने कहा है कि पानी, हरियाणा सरकार को बताकर की रिलीज किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अतिरक्त पानी आप सूचना देकर हरियाणा में छोड़ दें. सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड से कहा है कि हथिनीकुंड बैराज तक पहुंचने वाले इस पानी पर नजर रखें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार पानी का गैर जरूरी इस्तेमाल नहीं करेगी. सरकारों से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट रिपोर्ट मांगी है. इस केस की अगली सुनवाई 10 जून को है.