नई दिल्ली. नीट (NEET) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी है. शीर्ष अदालत ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है. ऐसे में NTA से जवाब बनता है. एनटीए को जवाब देना होगा. कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी. कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी किया और पहले से लंबित याचिका के साथ टैग किया.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट एग्जाम से जुड़ी इस याचिका पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान काउंसिलिंग पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया और कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है. हमें एनटीए से जवाब चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका तेलंगाना के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और आंध्र प्रदेश के रहने वाले डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन ने दायर की है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस याचिका को दूसरी याचिका से जोड़ दिया. इस याचिका में परीक्षा रद्द करके इसके दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई है. प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर नीट-यूजी 2024 की परीक्षा फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को जवाब देना है.
बता दें कि जब से नीट यूजी के रिजल्ट आए हैं, तब से देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं. जगह-जगह छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं और एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं. ये छात्र नीट एग्जाम रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं.