अभिमनोज
हिंडनबर्ग रिसर्च और अडानी ग्रुप को लेकर आ रही खबरें बताती हैं कि.... अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार, 15 जुलाई 2024 को अपने 3 जनवरी 2024 को दिए गए फैसले के खिलाफ प्रस्तुत पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें अडानी समूह द्वारा स्टॉक की कीमतों में कथित हेरफेर के आरोपों की जांच को एसआईटी, सीबीआई जैसी एजेंसी को सौंपने से इनकार कर दिया था.
खबरों की मानें तो.... सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 3 जनवरी 2024 के फैसले के खिलाफ जनहित याचिकाकर्ताओं में से अनामिका जायसवाल द्वारा पेश की गई समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच का कहना है कि रिव्यू पिटिशन पर गौर करने के बाद यह पाया गया कि रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से कोई गलती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनता है, लिहाजा समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई है.
उल्लेखनीय है कि.... सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी 2024 को सीबीआई अथवा एसआईटी से जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया था, अदालत ने अपने निर्णय में कहा था कि- बाजार नियामक सेबी आरोपों की जांच कर रहा है.
याद रहे.... हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी ग्रुप के विरुद्ध कथित धोखाधड़ीवाले लेनदेन और शेयर-मूल्य हेरफेर सहित अनेक आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद, शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी, अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को गलत बताते हुए खारिज कर दिया था!
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