अभिमनोज
दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन छात्रों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किए हैं.
खबरों की मानें तो.... अदालत का कहना है कि- कोचिंग सेंटर मौत के चैंबर बन गए हैं और छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं.
अदालत ने 27 जुलाई 2024 को दिल्ली में हुई भारी बारिश के दौरान राव आइएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने के कारण तीन छात्रों की हुई मौत पर चिंता और दुख व्यक्त करते हुए कहा कि- जो उन्होंने पढ़ा है वह डराने वाला है, अगर जरूरत पड़ी तो फिलहाल के लिए हम इन कोचिंग सेंटर को बंद कर देंगे, जब तक कि भवन नियमों और सुरक्षा मानकों का सावधानीपूर्वक पालन न हो तब तक कोचिंग आनलाइन चलनी चाहिए, ये मौत का घर बन गए हैं, जो छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी की घटना, जिसमें तीन छात्रों की जान गई, हम सभी की आंखें खोलने वाली है, लिहाजा अदालत ने इस सुनवाई का दायरा बढ़ा कर मामले में नोटिस जारी करना उचित समझा और केंद्र सरकार में आवास व शहरी विकास मंत्रालय को तथा दिल्ली में मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि- अभी तक सुरक्षा के क्या मानक निर्धारित किये गए हैं? और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रभावी तंत्र विकसित किया गया है?
खबर है कि.... न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, 20 सितंबर 2024 तक जिसका जवाब देना होगा!