स्पैम कॉल पर ट्राई सख्त हो गया है. यूजर्स को आने वाली स्पैम कॉल अब नहीं आएगी. इसके लिए ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों के लिए कड़ा आदेश पारित किया है, जिसमें निजी नंबर से कॉल करने वाले टेलीमार्केटर को ब्लॉक करने करने के निर्देश दिया गया है.
वहीं ट्राई ने आदेश नहीं मानने वाले टेलीमार्केटर को 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिया है. ऐसे में अब आपके पास 1 सितंबर से अनचाहे SMS और कॉल नहीं आएगी. वहीं ट्राई ने ऑटोमेटिक रोबोटिक कॉल्स करने वालों पर सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया है. ट्राई ने मंगलवार को एक बैठक आयोजित कर सेवा प्रदाताओं और उनके टेलीमार्केटिंग कंपनियों को कड़ा संदेश दिया कि वे वॉयस कॉल का उपयोग कर बड़े पैमाने पर संचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं.
कार्रवाई के तौर पर नियामक ने सभी हितधारकों, विशेष रूप से एक्सेस सेवा प्रदाताओं (दूरसंचार कम्पनियों) और उनके डिलिवरी टेलीमार्केटर्स से सक्रिय कार्रवाई करने की मांग की है. तत्काल कार्रवाई के तहत पहचान के लिए तकनीकी समाधान लागू करना और 10 अंक वाले नंबर का उपयोग करके उद्यम ग्राहकों द्वारा एक साथ कई कॉल को रोका जाएगा.
कॉल के माध्यम से धोखाधड़ी और घोटाले की बढ़ती घटनाओं तथा इनपर कार्रवाई को लेकर लाहोटी ने कहा कि नियामकों की एक संयुक्त समिति इस मुद्दे के समाधान के लिए सामूहिक रूप से काम कर रही है. ट्राई उपग्रह आधारित दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन के लिए नियम, शर्तें और अन्य तौर-तरीके तय करने के लिए परामर्श प्रक्रिया एक महीने में शुरू करेगा. लाहोटी ने कहा कि भारत का उपग्रह संचार क्षेत्र फल-फूल रहा है और इसमें देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता है. लाहोटी ने कहा, अंतरिक्ष आधारित संचार की स्पेक्ट्रम आवश्यकता के संबंध में दूरसंचार अधिनियम में कुछ उपग्रह आधारित संचार सेवाओं के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से स्पेक्ट्रम आवंटित करने का प्रावधान है. सरकार ने कुछ उपग्रह आधारित दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करने की शर्तों पर ट्राई से सिफारिशें मांगने के लिए एक संदर्भ भेजा है.