JABALPUR : कुख्यात हिस्ट्रीशीटर अव्दुल रज्जाक के पक्ष में इकबाल खान ने दी झूठी गवाही, ओमती पुलिस ने न्यायालय में किया परिवाद पेश

JABALPUR : कुख्यात हिस्ट्रीशीटर अव्दुल रज्जाक के पक्ष में इकबाल खान ने दी झूठी गवाही, ओमती पुलिस ने न्यायालय में किया परिवाद पेश

प्रेषित समय :22:04:28 PM / Sat, Sep 14th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

पलपल संवाददाता, जबलपुर। एमपी के जबलपुर में ओमती क्षेत्र में रहने वाले कुख्यात हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक के पक्ष में गवाही देने वाले इकबाल खान के के खिलाफ ओमती पुलिस ने कार्यवाही की है, उसके खिलाफ सत्र न्यायालय में परिवाद पेश किया है।
                                इस संबंध में ओमती थाना प्रभारी राजपाल सिंह बघेल ने बताया कि इकबाल पिता रमजान खान उम्र 45 साल निवासी मकान नम्बर 618 गलगला टोरिया मुमताज विल्डिंग थाना बेलबाग जबलपुर ने 13/05/2023 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अब्दुल मजीद उर्फ करिया, बुरहान,  सरताज, रज्जाक पहलवान एवं मोहम्मद अयाज खान के विरूद्ध धारा 195-ए, 384, 386, 420, 120 बी, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया था । शिकायत में लेख था कि मैं इकबाल पिता रमजान खान उम्र 45 साल निवासी मकान नम्बर 618 गलगला टोरिया मुमताज बिल्डिंग बेलबाग जबलपुर में रहता हूं, टाईल्स की फिटिंग करता हूँ । थाना ओमती में असगर बेग मेरी लडकी निखत खान, नूरी शबनम, मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद नियाज, मोहम्मद सरफराज, अख्तरी बानो, आरिफ खान, हिना, रोजीना एवं बसीम खान की ओर से  मोहम्मद अयाज के द्वारा बैंको में धोखाधड़ी कर लोन करा कर पैसे हड़प लेने से संबंधित थाना ओमती में अपराध क्रमांक  195/2020 धारा 420,467, 468,471 भादवि की दर्ज कराई गई थी। उक्त प्रकरण मे न्यायालय मे आरोपीगण के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दवाब बनाने एवं साक्षी को धमकाने की कोशिश करने पर इकबाल उम्र 45 साल निवासी मकान नम्बर 618 गलगला टोरिया मुमताज विल्डिंग थाना बेलबाग जबलपुर की रिपोर्ट पर थाना ओमती मे अप क्रमांक 257/2023 धारा 195 ए, 384,386,420, 467, 468,471, 120 बी, 34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी अव्दुल रज्जाक पिता अव्दुल वहीद के विरुद्ध न्यायालय मे अभियोग पत्र प्रस्तुत किया  गया था प्रकरण मे विवेचना के दौरान आवेदक इकबाल खान निवासी मकान नम्बर 618 गलगला टोरिया मुमताज विल्डिंग थाना बेलबाग जबलपुर के धारा 161 दप्रस के तहत कथन लेख बद्ध किए गए थे। आवेदक इकबाल अहमद के न्यायालय के समक्ष धारा 164 दप्रस के तहत कथन कराए गए थे। जिसमे आवेदक  इकवाल खान ने अपने द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना पत्र का समर्थन किया था उक्त प्रकरण मे अग्रिम कार्यावाही करते हुए ओमती पुलिस ने अव्दुल रज्जाक के विरुद्ध न्यायालय मे अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था जिसका विचारण माननीय श्री ब्रजेश सिंह तीसवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय जबलपुर के न्यायालय मे चल रहा है। विचारण के दौरान इकवाल खान ने हिस्ट्रीशीटर अव्दुल रज्जाक के प्रलोभन प्रभाव में आकर माननीय न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा की गई लिखित शिकायत तथा पुलिस के समक्ष दिये गये धारा 161 दप्रस के कथनो तथा न्यायलय के समक्ष किए गए धारा 164 दप्रस के तहत कथनो से मुकर गया। आरोपी अव्दुल रज्जाक, अव्दुल मजीद उर्फ करिया बुरहान तथा अव्दुल रज्जाक के लडके सरताज के पक्ष मे मिथ्या साक्ष्य देते हुए पूर्व मे दिये गये साक्ष्यो का लोप किया है ।
                        इकवाल खान द्वारा किये गये उक्त मिध्या साक्ष्य के संबंध में कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह द्वारा आदेशित किया जाने पर  अति पुलिस अधीक्षक शहर सुश्री सोनाक्षी सक्सेना के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक ओमती पंकज मिश्रा तथा थाना प्रभारी राजपाल सिंह बघेल ने पक्ष  विरोधी हुए साक्षी इकवाल खान के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 379/383 सहपठित धारा 231 एवं 227,228 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत परिवाद माननीय सत्र न्यायलय मे प्रस्तुत किया गया ।

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-