अगर आप भी विदेश घूमने के शौकीन है, तो बता दें, हर देश के अपने अलग नियम होते हैं, जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे में आज हम आपको सिंगापुर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां घूमने जाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सिंगापुर एक संपन्न देश है। दुनियाभर से टूरिस्ट यहां घूमने आते हैं। यहां के सुंदर म्यूजियम, जुरोंग बर्ड पार्क, रेप्टाइल पार्क, जूलॉजिकल गार्डन, साइंस सेंटर सेंटोसा द्वीप, पार्लियामेंट हाउस, हिन्दू, चीनी व बौद्ध मंदिर तथा चीनी व जापानी बाग देखने लायक हैं। वहीं यहां पर कुछ नियम भी हैं, जिसे हर टूरिस्ट को फॉलो करना जरूरी होता है। अगर इस देश में आप नियम तोड़ते पाए गए, तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, वहीं मोटी रकम के साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में।
कूड़ा कहीं भी फेंकना सख्त मना- यहां पर कूड़ा कहीं भी फेंकना सख्त मना है। अगर आप सिंगापुर में कहीं घूम रहे हैं और कुछ खाते-पीते हैं तो बेहतर होगा आप कूड़ेदान में ही कूड़ा डालें, क्योंकि पब्लिक प्लेस पर कूड़ा फैलाना सख्त मना है। बता, दें जो भी व्यक्ति कूड़ा फैलाता हुआ पाया जाता है, तो उसे भारी जुर्माना देना होगा। पहली बार अपराध करने वालों के लिए, जुर्माना SGD 1000 (भारतीय पैसों में 64,631.87 रुपए) तक भरना होगा।
पब्लिक प्लेस में नो स्मोकिंग- जिन लोगों को सिगरेट पीने की लत है, उन्हें सिंगापुर की सड़कों पर ध्यान से चलने की सलाह दी जाती हैं। क्योंकि सिंगापुर में सड़क, बस स्टॉप, रेस्तरां, पार्क, मॉल जैसे पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने की अनुमति नहीं दी गई है। अगर आप पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीते हुए पकड़े जाते हैं, तो न्यूनतम जुर्माना SGD 200 (भारतीय पैसों में 12,925 रुपए) है, लेकिन अदालत में दोषी ठहराए जाने पर जुर्माना SGD 1000 (भारतीय पैसों में 64,631.87 रुपए) तक जा सकता है।
च्यूइंग गम चबाना गैरकानूनी- सिंगापुर में च्यूइंग गम चबाना गैरकानूनी है। शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए इस पर रोक लगाई गई है। पहली बार अपराध करने पर जुर्माना राशि SGD 1000, दोबारा अपराध करने पर SGD 2000 (भारतीय 1,29,254.56 रुपए ) और च्यूइंग गम आयात करने पर SGD 10,000 (भारतीय 6,46,321.81 रुपए) हो सकती है। हालांकि यहां पर टूरिस्ट और आम नागरिकों को निकोटीन गम (nicotine gum) और डेंटल गम की अनुमति है।
पब्लिक प्लेस पर खाना-पीना मना - सिंगापुर में MRT ट्रेनों और स्टेशनों पर खाने-पीने पर प्रतिबंध है। अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आप पर SGD 500 (भारतीय 32,318.53 रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा। यह प्रतिबंध रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक्ट 1987 के तहत आता है।