अभिमनोज
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मार्च 2023 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ बयान दिया था, इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने मानहानि का केस दर्ज किया था, जिसे लेकर अहमदाबाद की निचली अदालत ने केजरीवाल को समन भेजकर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था, समन के खिलाफ केजरीवाल गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां उनकी याचिका खारिज हो गई थी, इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन इसी हफ्ते अदालत ने कार्रवाई पर रोक से इनकार कर दिया.
खबरों की मानें तो.... इस मामले में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच का कहना था कि- संजय सिंह के खिलाफ भी इसी केस से जुड़ी याचिका लगाई गई थी, जो 8 अप्रैल को खारिज कर दी गई थी, हमें इस याचिका को लेकर भी एक जैसी अप्रोच रखनी होगी.
याद रहे.... अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने मार्च 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाए थे, ये डिग्रियां गुजरात यूनिवर्सिटी से जारी की गई थीं, लिहाजा.... गुजरात यूनिवर्सिटी ने इसका विरोध करते हुए केस दर्ज कराते हुए कहा था कि- केजरीवाल और संजय सिंह ने यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने की कोशिश की है, दोनों नेताओं ने संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं, ये डिग्री पहले ही वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है, इसके बावजूद दोनों नेता कह रहे हैं कि डिग्री न दिखाकर यूनिवर्सिटी सच छिपा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, गुजरात विश्वविद्यालय को निशाना बनाने वाली दोनों नेताओं की टिप्पणियां मानहानिकारक और संस्थान की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाती हैं.
यह भी कहा गया कि- गुजरात विश्वविद्यालय की स्थापना सत्तर साल से भी पहले हुई थी, यह विश्वविद्यालय लोगों के बीच प्रतिष्ठित है और आरोपी के बयान से विश्वविद्यालय के बारे में अविश्वास पैदा होने का खतरा है.
उल्लेखनीय है कि.... प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी देने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग ने एक ऑर्डर पास किया था, इसी के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट का रुख किया था, गुजरात हाईकोर्ट ने ऑर्डर को रद्द कर दिया था, जिसे लेकर ही अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसे गुजरात यूनिवर्सिटी ने मानहानिकारक कहा था!
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-