नई दिल्ली. पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर केंद्र सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसके अनुसार रिटायरमेंट की तारीख से 2 महीने पहले पीपीओ जारी करना होगा. डीओपीपीडबलू (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) ने रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके सरकारी कर्मचारियों को बिना देरी के पेंशन और ग्रेच्युटी दिलाने के लिए यह पहल की है.
कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए न होना पड़े परेशान
25 अक्टूबर 2024 के नए निर्देशों के अनुसार रिटायरमेंट लिस्ट की तैयारी से लेकर पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी करने तक, समय पर प्रक्रिया आवश्यक है. इसके लिए समय सीमाओं का पालन किया जाना चाहिए. विभाग द्वारा रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ पाने में मदद दी जाएगी.
डीओपीपीडबलू ने गाइड लाइन जारी कर रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे सरकारी कर्मचारियों की सहायता के लिए पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ देने के लिए खास समय-सीमाएं तय की हैं. यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ पाने के लिए परेशान न होना पड़े.
प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक अगले 15 महीनों में रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों की सूची तैयार करनी होगी. इससे रिटायर होने वाले कर्मियों की जल्द पहचान होगी. उनके पेंशन और ग्रेच्युटी की प्रोसेसिंग जल्द होगी.
समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करें
डीओपीपीडबलू ने कहा है कि नियम 54 के अनुसार प्रत्येक विभागाध्यक्ष (एचओडी) को हर महीने की 15 तारीख तक उन सभी सरकारी कर्मचारियों की सूची तैयार करनी होती है जो उस तिथि से अगले पंद्रह महीनों के भीतर रिटायर होने वाले हैं.
पेंशन का मामला लेखा अधिकारी के पास पहुंचने के बाद उन्हें आवश्यक जांच करनी होती है. कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तिथि से कम से कम दो महीने पहले पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी करना होगा. यह प्रक्रिया पेंशन और ग्रेच्युटी देने में देरी रोकने के लिए बनाई गई है. सभी मंत्रालयों और विभागों से दिशा-निर्देशों का पालन करने और अपने कर्मचारियों को इन समय सीमाओं के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-