पलूशन को काबू करने दिल्ली की सड़कों से हटीं 3.8 लाख गाड़ियां, नियम तोड़ा तो लगेगा 20 हजार जुर्माना

पलूशन को काबू करने  दिल्ली की सड़कों से हटीं 3.8 लाख गाड़ियां, नियम तोड़ा तो लगेगा 20 हजार जुर्माना

प्रेषित समय :12:44:47 PM / Sat, Nov 16th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

दिल्ली. राजधानी दिल्‍ली और एनसीआर में प्रदूषण आसमान छू रहा है और लोगों को सांस लेने में भी दिक्‍कतों का सामना करना पड़ा रहा है. जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर बैन लगा दिया है. अगर आपके पास भी BS-3 पेट्रोल से चलने वाला स्‍कूटर, बाइक और कार है तो इसे सड़क पर चलाने पर भारी जुर्माना उठाना पड़ सकता है. इसी तर्ज पर BS-4 से चलने वाले डीजल की कारें और बड़े वाहनों पर भी बैन रहेगा. मुख्‍यमंत्री आतिशी सरकार के ताजा आदेश के अनुसार, उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.

दिल्‍ली सरकार के आदेश में कहा गया, “दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) नहीं चलेंगे. दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्‍टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) नहीं चलेंगे. हालांकि आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ऐसे वाहनों पर छूट रहेगी.” आदेश में कहा गया है, “दिल्ली के बाहर रजिस्‍टर्ड बीएस-III और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले एलसीवी यानी लाइट कमर्शियल व्‍हिकल को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है. यहां भी केवल आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को छूट दी जाएगी.

दिल्‍ली सरकार के ताजा आदेश में यह भी कहा गया कि ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा एनसीआर राज्यों से आने वाली अंतर-राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के साथ संचालित बसों व टेम्पो ट्रैवलर पर यह नियम लागू नहीं होगा. यह आदेश एयर क्‍वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) द्वारा दिल्ली में एयर क्‍वालिटी इंडेक्‍स (AQI) के खराब होने और गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एयर पॉल्‍यूशन को और खराब होने से रोकने के लिए शुक्रवार सुबह 8 बजे से दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी-III के आदेश के बाद आया है.