राजस्थान हाईकोर्ट : भंगी, नीच, भिखारी जैसे शब्द जातिसूचक नहीं हैं!

राजस्थान हाईकोर्ट : भंगी, नीच, भिखारी जैसे शब्द जातिसूचक नहीं हैं!

प्रेषित समय :08:51:44 AM / Sun, Nov 17th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज


राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने कुछ व्यक्तियों को संबोधित करते वक्त भंगी, नीच, भिखारी जैसे शब्दों का उपयोग करने के आरोपित चार लोगों के खिलाफ एससी, एसटी एक्ट के तहत आरोप हटाते हुए कहा कि- ये शब्द जातिसूचक नहीं हैं और न ही ऐसा कोई आरोप है कि चारों व्यक्ति उनकी जाति जानते थे. 

खबरों की मानें तो.... राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस बीरेंद्र कुमार की एकल पीठ चार अपीलकर्ताओं की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन पर एससी, एसटी एक्ट के तहत लगाए गए आरोपों को चुनौती दी गई, जिसमें कथित तौर पर प्रतिवादियों को ऐसे शब्दों का उपयोग करते हुए गाली दी गई. 

उल्लेखनीय है कि.... प्रतिवादी अन्य लोक सेवकों के साथ मिलकर अपीलकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण क्षेत्र की पहचान करने गए थे. 

खबरों पर भरोसा करें तो.... पुलिस ने जांच के बाद आरोप को सही नहीं पाया, लिहाजा साफ तौर पर यह 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(X) के तहत अपराध नहीं बना, इसीलिए याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त अपराध के लिए बरी होने का हकदार माना गया. 

इस मामले में यह भी कहा गया कि- उपयोग किए गए शब्द जाति के नाम नहीं हैं और न ही यह आरोप है कि याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारियों की जाति से परिचित है, जो अतिक्रमण हटाने गए थे, यही नहीं, याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अपमानित करने का इरादा नहीं रखते थे, वरन याचिकाकर्ताओं का ऐसा कार्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा गलत तरीके से किए जा रहे माप के विरोध में था. 

अलबत्ता.... अदालत ने यह कहा कि- इस मामले में लोक सेवकों को उनके सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालने के आरोप में आपराधिक मुकदमा जारी रहेगा!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-