नई दिल्ली. दिल्ली प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें कोर्ट दिल्ली में GRAP पाबंदियों में ढील देने को राजी हो गया है. वहीं कोर्ट ये भी स्पष्ट किया कि पाबंदियां GRAP -2 से नीचे नहीं जानी चाहिए. गौरतलब है कि कमेटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CQM) ने बताया कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण कम हुआ है. इसलिए अब हमें GRAP की पाबंदियां कम करने की आवश्यकता है.
कोर्ट ने यह भी कहा कि आगे और मॉनिटरिंग की जरूरत है. अभी हम कमीशन को ग्रैप 2 लागू करने की इजाजत देते हैं. बेहतर होगा कि कमीशन ग्रैप 3 की भी कुछ जरूरी पाबंदियों को लगाए रखें. साथ ही अगर कभी भी AQI 350 के पार जाता है तो तुरंत ग्रैप 3 की पाबंदियां लगाई जाएं. ऐसे ही 400 पार जाने पर ग्रैप 4 की पाबंदियां फिर से लगाई जाएंगी.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-4 की पाबंदियां लागू रहने के दौरान मजदूरों को दिए गए हर्जाने को लेकर चार राज्यों से जानकारी ली. दिल्ली सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने कहा कि हमने 90 हजार मजदूरों को 2 हजार का भुगतान किया है. जिसपर कोर्ट ने कहा कि 90 हजार मजदूर 8 हजार रुपए के हकदार हैं. आप बचे हुए 6 हजार कब तक देंगे. क्या आप मजदूरों को भूखा रखना चाहते हैं. हम कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर रहे हैं.
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