आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से 17 दिनों की पैरोल, शर्तों के साथ मिली महाराष्ट्र जाने की अनुमति

आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से 17 दिनों की पैरोल, शर्तों के साथ मिली महाराष्ट्र जाने की अनुमति

प्रेषित समय :09:15:48 AM / Wed, Dec 11th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नई दिल्ली. नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने 17 दिनों की पैरोल दी है। इस अवधि के दौरान उन्हें महाराष्ट्र के खोपोली स्थित माधवबाग मल्टीडिसिप्लिनरी कार्डियक केयर क्लीनिक और अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी गई है। पैरोल में 15 दिन इलाज और 2 दिन यात्रा के लिए शामिल किए गए हैं।

इससे पहले, आसाराम ने जोधपुर के एक निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में 10 नवंबर से 30 दिनों की पैरोल पर इलाज कराया था। यह अवधि खत्म होने के बाद उन्होंने पुणे स्थित माधवबाग अस्पताल में इलाज के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी।

हाईकोर्ट की जस्टिस दिनेश मेहता और विनीत माथुर की खंडपीठ ने मंगलवार को आसाराम को पैरोल मंजूर की। अदालत ने आदेश दिया कि इलाज के बाद आसाराम को निर्धारित समय सीमा में वापस जोधपुर सेंट्रल जेल लौटना होगा। माना जा रहा है कि आसाराम 15 दिसंबर तक जोधपुर से महाराष्ट्र के लिए रवाना हो सकते हैं। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच खोपोली के माधवबाग अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।

आसाराम को इलाज खत्म होने पर 17 दिन की पैरोल समाप्ति के साथ जोधपुर सेंट्रल जेल लौटना होगा। उनकी यात्रा और इलाज के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पैरोल की शर्तें
अदालत ने पैरोल के साथ कई सख्त शर्तें लगाई हैं, जिनका पालन करना आवश्यक होगा:

आसाराम के लिए अस्पताल में विशेष चिकित्सा कक्ष की व्यवस्था होगी।
अस्पताल के 5 किलोमीटर के दायरे में अनुयायियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
मीडिया और प्रेस को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
किसी भी आगंतुक को आसाराम से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यात्रा और चिकित्सा का पूरा खर्च आसाराम को स्वयं उठाना होगा।
राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र के रायगढ़, अलीबाग के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा मापदंडों का पालन अनिवार्य होगा। पैरोल समाप्ति के बाद आसाराम को सीधे जोधपुर सेंट्रल जेल में वापस आना होगा।