अभिमनोज
विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में बयानबाजी को लेकर चर्चा में आए जस्टिस शेखर कुमार यादव की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने शुक्रवार, 13 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने का नोटिस दिया है, जिसमें 55 विपक्षी दलों के सांसदों के हस्ताक्षर हैं.
उधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 16 दिसंबर 2024 से कुछ न्यायाधीशों के क्षेत्राधिकार में बदलाव किया जा रहा है.
खबर है कि.... इनमें जस्टिस शेखर कुमार यादव का नाम भी शामिल हैं, हालांकि यह रोस्टर में मॉडिफिकेशन की सामान्य प्रक्रिया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के यह आदेश सप्लीमेंट्री रोस्टर 16 दिसंबर 2024 से प्रभावी होगा.
खबरों की मानें तो.... अब जस्टिस शेखर कुमार यादव वर्ष 2010 तक की पुरानी प्रथम अपीलों से जुड़े मामलों में सुनवाई करेंगे, 2011 से प्रथम अपीलों की सुनवाई जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र करेंगे, जिनके पास धारा 24 सीपीसी के तहत आवेदन, एफएएफओ और द्वितीय अपील का क्षेत्राधिकार भी रहेगा.
खबरों पर भरोसा करें तो.... पिछले 15 अक्टूबर से प्रभावी बेंच रोटेशन में जस्टिस शेखर कुमार यादव आईपीसी की धारा 376, 376ए-376ई (अन्य अपराधों के साथ या उसके बिना (302 और 304-बी आईपीसी को छोड़कर) के तहत जमानत आवेदन, 11.12.2023 से आगे के लिए और भारतीय न्याय संहिता की धारा 64-71 के तहत महत्वपूर्ण जमानत आवेदन (अन्य अपराधों के साथ या उसके बिना (भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 और 80 को छोड़कर) की सुनवाई कर रहे थे!
विवादित बयान देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव की बदली बेंच, उधर राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस!
प्रेषित समय :19:45:55 PM / Sat, Dec 14th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर