दंतेवाड़ा. छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में रिटर्निंग ऑफिसर के एक पत्र से हड़कम्प मच गया है. पत्र में सचिवों को आदेश देते लिखा गया है कि चुनाव आयोग से आदेश आया है कि गैर आदिवासी पुरुष से शादी के बाद आदिवासी महिला आरक्षित सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकती. इसके बाद अधिकारियों ने कहा कि यह त्रुटिवश हुआ है. जिसे निरस्त करने दूसरा आदेश जारी किया गया है.
सूत्रों के अनुसार यह मामला जिले के कटेकल्याण का है, यहां पर तहसीलदार व रिटर्निंग अधिकारी आशा कश्यप ने 22 जनवरी को आदेश जारी किया है. जब यह आदेश पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जिला कलेक्टर ने इस आदेश को निरस्त करने निर्देश दिए.
गौरतलब है कि करीब एक माह पहले सर्व आदिवासी समाज के गीदम ब्लॉक के अध्यक्ष जितेंद्र वेट्टी ने मांग की थी कि यदि आदिवासी महिला किसी गैर आदिवासी पुरुष से शादी कर लेती है तो उसे आरक्षित सीटों से चुनाव लडऩे न दिया जाए. चुनाव में आरक्षण का लाभ उन्हें न दिया जाए. जितेंद्र वेट्टी की इस मांग के बाद अब रिटर्निंग ऑफिसर का यह पत्र जारी होने से बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्र में हड़कम्प मच गया है.




