संयुक्त खाते के चेक पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर जरूरी!

संयुक्त खाते के चेक पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर जरूरी! 

प्रेषित समय :20:21:11 PM / Thu, Jan 30th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धारा 138  एनआई एक्ट के तहत चेक बाउंस की शिकायत को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि- विवादित चेक पर बैंक खाते के दोनों धारकों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे.
खबरों की माने तो.... जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ का कहना था कि- विवादित चेक याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा संयुक्त खाते पर तैयार किया गया था, जबकि इस पर केवल जसबीर कौर ने हस्ताक्षर किए थे, याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं थे.
संयुक्त खातों से चेक जारी करने के मामले में, संयुक्त खाताधारक पर तब तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि- चेक पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं, जो-जो संयुक्त खाता धारक हैं!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-