MP: डिजिटल अरेस्ट कर दुबई भेजे थे करोड़ों रुपए, HC ने माना गंभीर, आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

डिजिटल अरेस्ट कर दुबई भेजे थे करोड़ों रुपए, HC ने माना गंभीर

प्रेषित समय :15:08:20 PM / Fri, Jan 31st, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में केरल निवासी अब्दुल रहमान की जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह एक गंभीर अपराध है, इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती.

दरअसल, आरोपी अब्दुल रहमान ने भोपाल के एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट करते हुए 69 लाख रुपए की ठगी की थी. जांच के दौरान भोपाल क्राइम ब्रांच ने उसे मार्च 2024 में केरल से गिरफ्तार कर भोपाल कोर्ट में पेश किया था. तभी से वह न्यायिक हिरासत में है. हालांकि, इस मामले में गिरफ्तार दो अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.

एमडी ड्रग्स के नाम आरोपी ने ठगी की थी

भोपाल के एक व्यक्ति के पास कॉल आया, जिसमें कहा गया कि उसके घर एक पार्सल पहुंचा है, जिसमें एमडी पाउडर मिला है. कॉलर ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए धमकाया कि उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा और जल्द ही एक टीम उसे गिरफ्तार करने भोपाल पहुंचेगी. डर के कारण व्यक्ति ने कॉलर के खाते में 69 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए.
शिकायत मिलने पर क्राइम ब्रांच ने जांच की और केरल निवासी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर आधार आईडी के जरिए पीड़ित को फंसाया और डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर उससे पैसे ठगे. पीड़ित को 200 मिलीग्राम एमडीए ड्रग्स भेजने के नाम पर धमकाया गया था.

दुबई से जुड़े हैं आरोपी के तार

सरकारी वकील सीएम तिवारी ने कोर्ट को बताया कि अब्दुल रहमान एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का सदस्य है. उसके संबंध सिर्फ मध्यप्रदेश ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों के अपराधियों के साथ-साथ दुबई तक हैं. आरोपी इंडियन करेंसी को दुबई भेजता था. एनसीआरपी पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार, इस गिरोह ने अब तक 14 लोगों से 3 करोड़ 43 लाख रुपए की ठगी की है.

गंभीर अपराध, जमानत याचिका खारिज

हाईकोर्ट के जस्टिस पीके अग्रवाल ने आरोपी की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह गंभीर अपराध है. आरोपी और उसके गिरोह ने कई लोगों को ठगा है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी पाया कि ठगी के रुपए दुबई भेजे जाते थे.
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-