मुंबई सेशन कोर्ट- आधी रात में महिला को "दिल को भा गई" जैसे मैसेज करना अश्लीलता!

मुंबई सेशन कोर्ट- आधी रात में महिला को "दिल को भा गई" जैसे मैसेज करना अश्लीलता!

प्रेषित समय :20:52:41 PM / Mon, Feb 24th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
आजकल तकनीकी सुविधाओं के बढ़ने और सोशल मीडिया के उपयोग के कारण किसी भी अपरिचित को भी एप्रोच करना आसान हो गया है, जिसके कारण कई लोगों, खासकर महिलाओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
खबर है कि.... मुंबई सेशन कोर्ट ने उस व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा है, जिसने आधी रात एक शादीशुदा महिला को कथित रूप से आपत्तिजनक मैसेज और अश्लील तस्वीर भेजी थी.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हवाले से खबरें हैं कि- पीड़ित महिला की शिकायत थी कि आरोपित ने रात 11 बजे से 12ः30 बजे के बीच महिला को मैसेज भेजे थे, जिनमें लिखा था- “तुम गोरी हो“, “तुम स्लिम हो“, “तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो“, “क्या तुम शादीशुदा हो“, “मुझे तुम पसंद हो“, "दिल को भा गई", “मेरी उम्र 40 साल है“.
खबरों पर भरोसा करें तो.... मुंबई सेशंस कोर्ट ने उस व्यक्ति को दोषी ठहराने के फैसले को सही करार दिया, अतिरिक्त सेशन जज डीजी ढोबले ने वर्ष 2022 में मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए- “दोषी करार“ फैसले में कोई गलती नहीं पाई, उन्होंने कहा कि- “अश्लीलता क्या होती है? इसका आकलन किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा आज के समाजिक मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए“, पीड़िता एक पूर्व नगरसेविका हैं, उनके पति भी नगरसेवक रह चुके हैं.
अदालत ने कहा कि- कोई भी सम्मानित शादीशुदा महिला और उसका परिवार इस तरह के व्हाट्सएप मैसेज और आपत्तिजनक तस्वीरें रात के समय बर्दाश्त नहीं कर सकता, खासकर तब, जब भेजने वाले से कोई रिश्ता न हो.
इस मामले में अदालत ने आरोपित को तीन महीने की साधारण कैद और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा को बरकरार रखा तथा पीड़िता को तीन हजार रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-