पलपल संवाददाता, जबलपुर। एमपी हाईकोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक भर्ती को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ता को आयु सीमा में छूट देते हुए परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है।
जस्टिस द्वारकाधीश बंसल की एकलपीठ ने इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव और कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। खंडवा निवासी रेणु सोनी की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि सीधी भर्ती में अनारक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तथा एससी, एसटी, ओबीसी, शासकीय कर्मी, निगम कर्मी व महिलाओं के लिए 18 से 45 वर्ष निर्धारित है।