मुंबई. एक्टर और पॉलिटिशियन मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में बीएमसी (बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन) की तरफ से लीगल नोटिस जारी किया गया है. आरोप हैं कि मिथुन चक्रवर्ती ने मलाड स्थित प्लॉट पर अवैध निर्माण करवाया है. नोटिस में ये भी साफ किया गया है कि अगर प्रॉपर्टी मालिक की तरफ से संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिलता है तो अवैध निर्माण को गिराया जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी. हालांकि मिथुन ने इन खबरों को बेबुनियाद बताया है.
10 मई को नगर निगम ने 101 प्रॉपर्टी की सूची बनाई है, जो अवैध हैं. इनमें मलाड स्थित एरंगल गांव के हीरा देवी मंदिर के पास स्थित वो प्लॉट भी शामिल है, जिसके मालिक मिथुन चक्रवर्ती हैं. बीएमसी का आरोप है कि उस जगह बिना अनुमति के ग्राउंड प्लस मेजनाइन फ्लोर वाले 2 स्ट्रक्चर, एक ग्राउंड फ्लोर का ढांचा और 10 बाय 10 की 3 अस्थायी यूनिट बनाई गई हैं. इन यूनिट्स में ईंट, लकड़ी की पट्टियां, कांच की दीवारें और एसी शीट्स की छतें भी इस्तेमाल की गई हैं, जो गैरकानूनी है.
बीएमसी द्वारा जारी किए गए लीगल नोटिस के अनुसार, अगर प्रॉपर्टी मालिक की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो उनके खिलाफ धारा 475ए के तहत कानूनी कार्रवाई होगी और साथ ही अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-