नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता पर 7000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई के सीजेआई के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद अपने गृह राज्य महाराष्ट्र की पहली यात्रा के संबंध में प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी.
भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका को खारिज करने से पहले कहा कि ऐसी याचिका कुछ और नहीं बल्कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दायर की गई प्रचार हित याचिका है.
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