कर्नाटक में 16 जून 2025 से नहीं चलेंगी ओला, उबर, रैपिडो बाइक टैक्सियां, कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से किया इनकार!

कर्नाटक में 16 जून 2025 से नहीं चलेंगी ओला, उबर, रैपिडो बाइक टैक्सियां

प्रेषित समय :20:45:29 PM / Fri, Jun 13th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
कर्नाटक हाईकोर्ट ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर इन कंपनियों की अंतरिम राहत की याचिका खारिज कर दी है, जिससे बेंगलुरु समेत पूरे राज्य में ये सेवाएं 16 जून 2025 से बंद हो जाएंगी.
खबरों की मानें तो.... इस मामले में सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह बाइक टैक्सियों के लिए परमिट नियम बनाने को तैयार नहीं है, अब 24 जून 2025 को इस मामले पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा.
खबरें हैं कि.... कर्नाटक हाईकोर्ट ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी एग्रीगेटर कंपनियों को राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि- फिलहाल इन सेवाओं को प्रदेश में संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
खबरों पर भरोसा करें तो.... न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार की दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि- बाइक टैक्सियों के पक्ष में कोई भी अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा.
अब इस मामले में अगली और अंतिम सुनवाई 24 जून 2025 को की जाएगी.
इसके नतीजे में 16 जून 2025 से कर्नाटक में कोई भी बाइक टैक्सी सेवा संचालित नहीं हो सकेगी.
उल्लेखनीय है कि.... इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बेंगलुरु में बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, इसके बाद इस फैसले को ओला, उबर और रैपिडो ने चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अब दोबारा यह साफ कर दिया है कि- जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक इन सेवाओं को अनुमति नहीं दी जा सकती है.
खबरें यह भी हैं कि.... राज्य सरकार की ओर से अदालत को यह बताया गया कि- सरकार बाइक टैक्सियों को अनुमति देने के पक्ष में नहीं है.
इस मामले में यह भी कहा गया कि- देश के केवल आठ राज्यों ने ही बाइक टैक्सी सेवाओं को परिवहन वाहन के रूप में मान्यता दी है, लेकिन कर्नाटक समेत शेष राज्यों ने अब तक ऐसी कोई मान्यता नहीं दी है.
यह भी तर्क भी दिया गया कि- विगत चार वर्षों से ये सेवाएं केवल अंतरिम आदेशों के आधार पर चल रही थीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर स्थायी अनुमति के पक्ष में नहीं है.
यह मामला 24 जून 2025 को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, तभी यह तय होगा कि- कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं को कानूनी रूप से स्वीकृति दी जाएगी या नहीं और तब तक राज्य में सभी बाइक टैक्सी सेवाएं बंद रहेंगी!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-