अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि- किसी संपत्ति की बिक्री के अनुबंध के चार माह के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो इसे वैध नहीं माना जाएगा.
यह निर्णय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने का काम करते हैं, साथ ही आम नागरिक के लिए भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि.... आम नागरिक भी प्रॉपर्टी के दस्तावेजों का पंजीकरण निर्धारित समय-सीमा में नहीं करवाते हैं, तो स्वामित्व पर विवाद हो सकता है, इसी तरह बिल्डरों के लिए बिना वैध रजिस्ट्रेशन के किसी भी प्रकार का विकास कार्य करना कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगा.
खबरों की मानें तो.... महनूर फातिमा इमरान व अन्य बनाम विश्वेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि- यदि किसी संपत्ति की बिक्री से संबंधित अनुबंध या विक्रय विलेख को निष्पादन की तारीख से चार माह के भीतर पंजीकृत नहीं कराया जाता है, तो वह रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के तहत वैध नहीं माना जाएगा, संपत्ति लेन-देन में कानूनी रूप से पंजीकरण की यह समय-सीमा अनिवार्य है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.
खबरें हैं कि.... उपरोक्त मामले में, जिसमें वर्षों पुराने एक बिक्री अनुबंध की वैधता पर सवाल उठाया गया था, वह अनुबंध कभी समय पर पंजीकृत नहीं कराया गया था और बाद में उसे वैध घोषित करवाने का प्रयास किया गया.
खबरों पर भरोसा करें तो.... न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 23 और 34 का हवाला देते हुए यह भी कहा कि- धारा 34 का प्रावधान केवल एक सीमित अपवाद है जिसमें 4 महीने की अतिरिक्त अवधि में विलंब से पंजीकरण की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए उचित कारण बताना आवश्यक है और जुर्माना भी जरूरी है.
अदालत ने कहा कि 1982 का अनुबंध, जिसे बाद में प्रमाणित किया गया, पंजीकृत नहीं किया गया था और यह केवल इस आधार पर वैध नहीं हो सकता कि- बाद में इसे किसी प्रक्रिया से पुष्टि कर दी गई, यह स्पष्ट रूप से कानून के विरुद्ध है.
अदालत का साफ कहना है कि- केवल किसी दस्तावेज का पंजीकरण हो जाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह कानून में निर्धारित समय-सीमा के भीतर होना चाहिए, देरी से किए गए पंजीकरण से संपत्ति का वैध हस्तारण नहीं होता, बिना पंजीकरण के बिक्री अनुबंध केवल अनुबंध होते हैं, उनसे स्वामित्व नहीं मिलता!
सुप्रीम कोर्ट: संपत्ति की बिक्री के अनुबंध के चार माह के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो वैध नहीं माना जाएगा!
प्रेषित समय :19:54:19 PM / Sun, Jun 15th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

