नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी पूर्व विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर सुनवाई की. यह शिकायत पिछले साल 17 मई को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मित्रा व भारती की शादी के बारे में सीतारमण द्वारा दिए गए कथित मानहानिकारक, झूठे व दुर्भावनापूर्ण बयानों से उपजी है.
मित्रा का दावा है कि उनके पति की प्रतिष्ठा व चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने के इरादे से राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों द्वारा टिप्पणियों को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था. भारती आम चुनावों के दौरान नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से इंडिया ब्लॉक की उम्मीदवार थीं. इससे पहले मामला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था. जिन्होंने सीतारमण के वकील को वकालतनामा दाखिल करने व शिकायत की सामग्री की समीक्षा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया था.
अदालत ने मित्रा की कानूनी टीम को शिकायत की सॉफ्ट कॉपी व कथित रूप से अपमानजनक बयानों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो लिंक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. मित्रा की दलील के अनुसार आरोपी ने ये बातें केवल उनकी जीत की संभावनाओं को कमजोर करने व उन्हें मानसिक पीड़ा पहुंचाने के इरादे से कही हैं. उन्होंने दावा किया कि सीतारमण की टिप्पणियों ने न केवल भारती की राजनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है बल्कि उन्हें व उनके दो नाबालिग बच्चों को अपूरणीय मानसिक पीड़ा भी पहुंचाई है.
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