पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के जबलपुर स्थित हाईकोर्ट ने सतना जिले में पदस्थ कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र द्विवेदी को अनोखी सजा सुनाई है. रेप पीडि़ता के मामले में नोटिस तामील ना कराने के लिए उन्हें एक साल में एक हजार फलदार पौधे चित्रकूट में लगाने होंगे. इसकी जीपीएस लोकेशन की जानकारी भी कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी. इसके साथ ही एसपी सतना को अगली पेशी पर 16 सितंबर को पौधे रोपने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.
नाबालिग से दुराचार के आरोप में जिला कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2021 को राम अवतार चौधरी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इस पर आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की. जबलपुर हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2024 को पीडि़ता को नोटिस जारी किया था और सतना कोतवाली पुलिस को नोटिस की तामीली करानी थी, जो नहीं हुई. इस मामले में जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए अनोखी सजा सुनाई है.
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कोतवाली थाना प्रभारी 1 जुलाई 2025 से 31 अगस्त 2026 के बीच चित्रकूट क्षेत्र में पौधारोपण कर उसकी एक साल तक देखभाल करेंगे. इसके साथ ही पौधों के फोटो व उनकी जीपीएस लोकेशन की जानकारी भी कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी. मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी. इससे पहले सतना एसपी को पौधों का निरीक्षण करना होगा और तय तारीख पर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी.
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