अभिमनोज
बॉम्बे हाईकोर्ट का सवाल था कि- जब चैनल ने विवादित हिस्सा हटा दिया, लोग भी भूल चुके हैं, तो फिर इस मामले को क्यों खींचा जा रहा है.
खबरों की मानें तो.... बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड़ की बेंच ने हिंदुस्तानी भाऊ की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल किया.
उल्लेखनीय है कि.... मीडिया इन्फ्लुएंसर विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ ने बॉलीवुड फिल्ममेकर फराह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, फराह खान पर आरोप था कि- उन्होंने ’होली छपरी लोगों का त्योहार है’ कहा था, जिससे हिंदुओं की भावना आहत हुई.
खबरों पर भरोसा करें तो.... अदालत का सवाल था कि- आप इतने आहत क्यों हैं, इतना संवेदनशील होना बंद कीजिए, हमारे पास दो सौ से ज्यादा मामले सूचीबद्ध हैं और आप ऐसे मामलों को अदालत में लाते हैं, किसलिए? पब्लिसिटी के लिए, अपना नाम हेडलाइन्स में लाने के लिए.
उन्होंने ’छपरी’ को कहा, लेकिन ’आप’ छपरी नहीं, बल्कि एक जेंटलमैन हैं, तो आपको इतनी तकलीफ क्यों है.
इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी सवाल पूछा कि- यदि इतनी आपत्ति थी, तो स्वयं जाकर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई, पहले एडवोकेट के जरिए शिकायत क्यों भेजी.
आश्चर्यजनक बात यह है कि- भाऊ के एडवोकेट ने बताया कि- जिस चैनल पर यह शो आया था, उसने हमारी शिकायत दर्ज करने के बाद विवादित हिस्सा हटा दिया था.
इस पर अदालत का कहना था कि- जब चैनल ने विवादित हिस्सा हटा दिया, लोग भी भूल चुके हैं, तो फिर इस मामले को क्यों खींचा जा रहा है.
इसके बाद भाऊ के एडवोकेट ने याचिका वापस लेने की स्वीकृति मांगी, जिसे अदालत ने मान लिया!
बॉम्बे हाईकोर्ट: जब चैनल ने विवादित हिस्सा हटा दिया, लोग भी भूल चुके हैं, तो फिर इस मामले को क्यों खींचा जा रहा है?
प्रेषित समय :20:17:32 PM / Wed, Jul 16th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

