बेंगलुरु. देश को झकझोर देने वाले कर्नाटक सेक्स टेप कांड में जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को कर्नाटक हाईकोर्ट ने करारा झटका दिया है. अदालत ने शुक्रवार को यौन उत्पीड़न और रेप से जुड़े एक मामले में प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया है. फैसला सुनते ही रेवन्ना कोर्टरूम में फूट-फूटकर रोने लगा. अदालत जल्द ही इस मामले में सजा का ऐलान करेगी.
यह मामला 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सामने आया था, जब बेंगलुरु में कई जगहों पर पेन ड्राइव मिली थीं. इन पेन ड्राइव में कथित तौर पर 3,000 से 5,000 तक वीडियो क्लिप्स थीं, जिनमें प्रज्वल रेवन्ना को कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते हुए दिखाया गया था. इन वीडियो में पीड़िताओं के चेहरे भी ब्लर नहीं किए गए थे. मामले ने तूल पकड़ा जब रेवन्ना के घर में काम करने वाली एक महिला ने भी यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई.
मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार ने एक विशेष जांच दल का गठन किया था. जांच के बाद प्रज्वल के खिलाफ रेप, छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने जैसे गंभीर आरोपों में कुल 4 मामले दर्ज किए थे. फिलहाल, अदालत ने इनमें से एक मामले में उसे दोषी ठहराया है, जबकि अन्य मामलों में फैसला आना बाकी है.
प्रज्वल रेवन्ना एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता है. वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते हैं. प्रज्वल के पिता एच.डी. रेवन्ना कर्नाटक सरकार में मंत्री और चाचा एच.डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री रह चुके हैं. प्रज्वल खुद 2019 में हासन लोकसभा सीट से सांसद चुना गया था, हालांकि 2024 के चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा. इस कांड के सामने आने के बाद जेडीएस ने उसे पार्टी से निलंबित कर दिया था. जांच में यह भी सामने आया था कि रेवन्ना महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी का लालच दिया करता था.
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