लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल ध्वनिमत से पास, 3 साल की जेल या 1 करोड़ की सजा होगी

लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल ध्वनिमत से पास, 3 साल की जेल या 1 करोड़ की सजा होगी

प्रेषित समय :18:48:31 PM / Wed, Aug 20th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नई दिल्ली. ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो गया. ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेग्यूलेशन बिल बुधवार को लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो गया. इस बिल का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लत, धन शोधन और वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं पर अंकुश लगाना है. इस बिल के कानून बनने के बाद दोषी लोगों को 3 साल की जेल या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है.

 मसौदा कानून पारित होने के तुरंत बाद विपक्ष द्वारा की गई मांगों को लेकर किए गए हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया.

बिल में ये हैं प्रावधान

इस बिल में ऑनलाइन गेम्स से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ  बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे किसी भी गेम के लिए धन की सुविधा प्रदान करने या हस्तांतरण करने से रोकने का भी प्रावधान है.

ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियां गैरकानूनी घोषित

यह विधेयक सभी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों ऑनलाइन फैंटेी स्पोर्ट्स से लेकर ऑनलाइन जुए (जैसे पोकर, रम्मी, ऑनलाइन लॉटरी और अन्य गेम) को गैरकानूनी घोषित करता है. इस कदम से देश के 3.8 अरब डॉलर के गेमिंग उद्योग को झटका लगने वाला है जिसने वैश्विक निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है.

इन एप्स को लगेगा झटका

इस विधेयक के कानून बनने के बाद ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स जैसे   Dream11, Games24X7 and Mobile Premier League   को तगड़ा झटका लग सकता है. यह बिल ऑनलाइन मनी गेमिंग को एक दंडनीय अपराध बनाता है.पकड़े जाने पर कानून में तीन साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है.