नई दिल्ली. देश भर के रेलवे अस्पतालों में मेडिकल सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. अब रेलवे में अनुबंध पर कार्यरत डॉक्टरों (सीएमपी-अनुबंध चिकित्सा व्यवसायी) की नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 53 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी गई है.
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार, सीएमपी की नियुक्ति की अवधि भी बढ़ाई गई है. अब एक डॉक्टर को साल-दर-साल के आधार पर अधिकतम 20 कार्यकाल तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, अनुबंध पर रखा जा सकेगा. पहले यह सीमा 12 कार्यकाल तक ही थी.
नए नियमों के अनुसार, प्रत्येक नियुक्ति का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होगा, और इसे हर साल बढ़ाया जा सकेगा. रेलवे का यह कदम अनुभवी डॉक्टरों को लंबे समय तक सेवा में बनाए रखने और चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने में सहायक होगा.

