सुप्रीम कोर्ट के आदेश से झारखंड के व्यथित शिक्षक पहुंचे केन्द्रीय राज्‍य मंत्री के पास

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से झारखंड के व्यथित शिक्षक पहुंचे केन्द्रीय राज्‍य मंत्री के पास

प्रेषित समय :20:50:48 PM / Sun, Sep 14th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अनिल मिश्र/रांची 

 सुप्रीम कोर्ट से पारित आदेश में अगस्त, 2010 से पहले के नियुक्त शिक्षकों को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण करने को अनिवार्य कर दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि यह पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी. साथ ही, उन्हें प्रोन्नति भी नहीं मिल सकेगी.

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से आगामी 10 वर्षों में झारखंड प्रदेश में सेवानिवृत होने वाले लगभग 35,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है. इस न्यायाधीश से अचंभित और व्यथित शिक्षकों ने अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शनिवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से मिलकर इस समस्या का केंद्र सरकार और संसद के द्वारा समाधान कराने की मांग रखी.

इस बीच बोकारो के पूर्व विधायक बिरंची नारायण की उपस्थिति में ज्ञापन सौंपते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी और महासचिव राम मूर्ति ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि देश की संसद द्वारा 2010 में निर्धारित शिक्षकों की टेट सही न्यूनतम योग्यता से अगस्त 2010 से पूर्व के शिक्षकों की मुक्त रखा गया है. ऐसे में कोर्ट का आदेश संसद द्वारा बनाए कानून के प्रतिकूल है. गौरतलब हो कि 1सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के  बिना कोई भी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करने का आदेश दिया है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-