मेरिट में आगे तो जनरल कैटेगरी की नौकरी में भी एससी, एसटी, ओबीसी का हक- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

मेरिट में आगे तो जनरल कैटेगरी की नौकरी में भी एससी, एसटी, ओबीसी का हक- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

प्रेषित समय :16:34:12 PM / Mon, Jan 5th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के अहम फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित श्रेणी से संबंधित वे अभ्यर्थी, जो जनरल/ओपन कैटेगरी की कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं और किसी विशेष रियायत का लाभ नहीं लेते, उन्हें उनकी आरक्षित श्रेणी तक सीमित नहीं किया जा सकता. ऐसे उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्टिंग के चरण पर भी ओपन कैटेगरी में शामिल किया जाना अनिवार्य है.

यह मामला अगस्त 2022 में राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें 2,756 पदों (जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड-2) के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे. चयन प्रक्रिया में 300 अंकों की लिखित परीक्षा और 100 अंकों की कंप्यूटर आधारित टाइपिंग परीक्षा शामिल थी. नियम के अनुसार, हर श्रेणी में रिक्तियों के पांच गुना उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के आधार पर टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना था.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-