जबलपुर. एमपी के जबलपुर स्थित पनागर जनपद पंचायत की पडऱी ग्राम पंचायत में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद जांच में गड़बडिय़ां सामने आई है. जिसपर जिला प्रशासन ने सरपंच रौशनी भूमिया व तत्कालीन सचिव अशोक धुर्वे के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है. दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर प्रशासन ने एकपक्षीय कार्रवाई का फैसला लिया. संरपच-सचिव के खिलाफ 2-3 सालों में तालाब खुदाई घोटाले और अन्य मामलों में शिकायत मिल रही थी.
जिला पंचायत अधिकारियों ने जांच के दौरान पंचायत से आवश्यक दस्तावेज मांगे. इसके लिए दो बार रिमाइंडर भेजे गएए लेकिन अभिलेख जनपद पंचायत कार्यालय में पेश नहीं किए गए. जनपद पंचायत पनागर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुषी उपाध्याय ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कराई गई, जिसमें अनियमितताएं सामने आईं.
दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण तत्कालीन पंचायत सचिव के खिलाफ पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव जिला पंचायत को भेजा गया है. प्रशासन ने सरपंच के खिलाफ पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की है. अधिकारियों ने कहा कि शासकीय कार्यों में लापरवाही और जांच में असहयोग को गंभीरता से लिया गया है. मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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