मद्रास हाईकोर्ट से अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को तगड़ा झटका, एक करोड़ रुपये हर्जाना मांगने वाली याचिका खारिज

मद्रास हाईकोर्ट से अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को तगड़ा झटका, एक करोड़ रुपये हर्जाना मांगने वाली याचिका खारिज

प्रेषित समय :21:05:33 PM / Thu, Apr 16th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

चेन्नई.मद्रास उच्च न्यायालय ने  16 अप्रैल 2026 को मशहूर फिल्म अभिनेत्री तमन्ना भाटिया द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने पावर सोप्स कंपनी से एक करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की थी. तमन्ना भाटिया ने कंपनी पर अनुबंध समाप्त होने के बावजूद उनकी तस्वीरों का अनधिकृत रूप से उपयोग करने का आरोप लगाया था. न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुगन और न्यायमूर्ति के. गोविंदराजन थिलकवाड़ी की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस पुराने फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें अभिनेत्री की इस मांग को पहले ही नामंजूर कर दिया गया था. अदालत के इस फैसले से विज्ञापन जगत और फिल्म हस्तियों के बीच अनुबंध उल्लंघन के दावों को लेकर एक बड़ी चर्चा छिड़ गई है.

मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो यह विवाद काफी पुराना है. तमन्ना भाटिया ने मूल मुकदमे में कहा था कि उन्होंने 7 अक्टूबर 2008 को पावर सोप्स के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत कंपनी को एक वर्ष की अवधि के लिए अपने साबुन के रैपर पर उनकी तस्वीरों का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी. यह अनुबंध 6 अक्टूबर 2009 को समाप्त हो गया था और इसके बाद इसे रिन्यू नहीं किया गया. अभिनेत्री का मुख्य तर्क यह था कि अनुबंध की समय सीमा खत्म होने के बाद भी कंपनी ने उनकी अनुमति के बिना उनके चेहरे और तस्वीरों का इस्तेमाल जारी रखा, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ. इसी आधार पर उन्होंने एक करोड़ रुपये के मुआवजे और कंपनी पर स्थाई रोक लगाने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

वहीं दूसरी ओर, पावर सोप्स कंपनी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए दलील दी थी कि तमन्ना भाटिया काल्पनिक नुकसान के लिए हर्जाना मांग रही हैं और उनके दावे में कोई दम नहीं है. एकल न्यायाधीश ने 2017 में ही इस मामले की सुनवाई करते हुए पाया था कि अभिनेत्री द्वारा पेश किए गए दस्तावेज और सबूत यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि बाजार में मौजूद उन रैपरों के लिए कंपनी ही सीधे तौर पर जिम्मेदार थी. अदालत ने माना था कि पेश की गई सामग्री वास्तविक दस्तावेजों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कंपनी ने जानबूझकर अभिनेत्री की छवि का दुरुपयोग किया था. अब डिवीजन बेंच ने भी इसी आधार पर एकल न्यायाधीश के विवेक को सही ठहराते हुए तमन्ना की अपील को सिरे से खारिज कर दिया है.

वर्क फ्रंट की बात करें तो तमन्ना भाटिया ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में अपने 20 साल पूरे किए हैं. कानूनी मोर्चे पर मिले इस झटके के बीच उनकी आने वाली फिल्म 'वान: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' चर्चा में है. सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उनकी यह लोक-थ्रिलर फिल्म अब 28 अगस्त को रिलीज होने वाली है. हालांकि इस कानूनी लड़ाई में अभिनेत्री को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन उनके करियर की सक्रियता और नए प्रोजेक्ट्स को लेकर प्रशंसकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है. मद्रास हाईकोर्ट का यह निर्णय स्पष्ट करता है कि हर्जाने के दावों के लिए ठोस और पुख्ता सबूतों का होना अनिवार्य है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-