जबलपुर. नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में आज विशेष जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया. यह लोक अदालत संजीव सचदेवा और विवेक रूसिया के निर्देशन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित की गई. इसका उद्देश्य छोटे अपराधों में बंद अंडर ट्रायल कैदियों को त्वरित न्याय दिलाना है.
लोक अदालत में चोरी जैसे सामान्य अपराधों और पेटी ऑफेंस से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है. पैरालीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की गई. शुरुआती चरण में 25 प्रकरणों को सुनवाई के लिए चुना गया है, जिनमें से अब तक 4-5 फरियादी उपस्थित हो चुके हैं. अधिकारियों को उम्मीद है कि दिनभर में और भी पक्षकार पहुंचेंगे, जिससे अधिक मामलों का मौके पर ही निराकरण हो सकेगा.
लोक अदालत में रेलवे से जुड़े छोटे मामलों और स्वीकारोक्ति आधारित प्रकरणों को भी शामिल किया गया है. साथ ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 जैसे मामलों और अन्य कंपाउंडेबल केसों में समझौते के जरिए समाधान का प्रयास किया जा रहा है. इस पहल से न केवल बंदियों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है, बल्कि जेलों में भीड़ कम होगी और न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ घटेगा. त्वरित और सुलभ न्याय की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
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