जबलपुर में बाराती बस पर 51 हजार रुपए का जुर्माना, बिना परमिट चल रही थी बस

जबलपुर में बाराती बस पर 51 हजार रुपए का जुर्माना, बिना परमिट चल रही थी बस

प्रेषित समय :15:26:55 PM / Sun, May 17th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

जबलपुर. एमपी के जबलपुर में आज आरटीओ की उडऩदस्ता टीम ने बिना परमिट संचालित एक बराती बस पर कार्रवाई की. इस दौरान 51,500 रुपए का शास्ति एवं शमन शुल्क वसूला गया और बस को जब्त कर लिया गया.

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में बीते दिनों इंदौर से शिवपुरी की ओर जा रही एसी बस में अचानक आग लगने की घटना सामने आई, जिसमें एक 4 साल के मासूम की जलकर मौत हो गई. बस में मौजूद लोगों का कहना है कि स्टाफ की लापरवाही से यह हादसा हुआ. घटना के बाद परिवहन विभाग सक्रिय हो गया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जांच तेज कर दी गई है. परिवहन मंत्री और आयुक्त के निर्देश पर जबलपुर, सिवनी और मंडला में बसों की जांच अभियान चलाया जा रहा है. जांच के दौरान पाया गया कि मंडला से जबलपुर जा रही राधिका ट्रैवल्स की बसबिना वैध परमिट, बीमा और प्रदूषण प्रमाणपत्र के संचालित हो रही थी.

बरगी रोड पर बस को रोककर की गई कार्रवाई-

उडऩदस्ता प्रभारी विक्रम सिंह के अनुसार बस को बरगी के पास रोका गया. चालक द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके बाद कार्रवाई की गई. नियमों के गंभीर उल्लंघन के चलते बस को जब्त कर आरटीओ परिसर में खड़ा कराया गया. यात्रियों को दूसरे वाहन से सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाया गया. परिवहन आयुक्त उमेश जोगा ने वाहन संचालकों से अपील की है कि वे वैध परमिट, बीमा और प्रदूषण प्रमाणपत्र अद्यतन रखें और नियमों का पालन करें, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-