रेलवे ने पार्सल वैन बुकिंग नियम बदले, जमानत राशि पांच गुना बढ़ी, समय पर माल न चढ़ाने पर जब्त होगी पूरी रकम

रेलवे ने पार्सल वैन बुकिंग नियम बदले, जमानत राशि पांच गुना बढ़ी, समय पर माल न चढ़ाने पर जब्त होगी पूरी रकम

प्रेषित समय :13:34:24 PM / Sun, Jun 28th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नई दिल्ली. ट्रेनों से माल भेजने वाले कारोबारी और व्यापारी के लिए रेलवे ने नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है. अब पार्सल वैन बुक कराने के लिए पहले से अधिक शुल्क चुकाना होगा.
जमानत राशि पांच हजार से बढ़ कर 25 हजार रुपये होगी. समय पर माल नहीं चढ़ाने या निर्धारित अवधि के दौरान बुकिंग रद कराने पर पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी. इससे फर्जी बुकिंग और अनावश्यक कब्जा रोकने में मदद मिल सकेगी. व्यापारी व कारोबारी को समय पर सुविधा उपलब्ध होगी.

क्या है रेलवे बोर्ड का आदेश

पार्सल वैन बुकिंग को लेकर रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को आदेश जारी कर दिया है. नए नियम के तहत जिन रेलवे स्टेशन पर पार्सल वैन की बुकिंग बहुत अधिक रहती है, उन्हें नोटिफाइड स्टेशन घोषित किया जाएगा. ऐसे स्टेशन से पार्सल वैन बुक कराने पर 25 हजार रुपये जमा करना होगा. जो स्टेशन नोटिफाइड की श्रेणी में नहीं हैं, उनके लिए यह राशि 10 हजार रुपये होगी. पहले यह राशि सभी स्टेशन के लिए पांच हजार रुपये ही थी.
व्यापारी माल लोड करने की निर्धारित तिथि से 90 दिन पहले तक पार्सल वैन बुक करा सकेंगे. बुकिंग कराने के बाद निर्धारित तिथि से 10 दिनों की अवधि तक को लाक अवधि माना जाएगा. लाक अवधि के दौरान बुकिंग रद्द कराने पर जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी. अगर रेलवे 10 दिनों तक पार्सल वैन उपलब्ध नहीं करा पाता है और व्यापारी इस वजह से बुकिंग कर देता है तो पूरे पैसे लौट जाएंगे.

पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर बुकिंग

पार्सल वैन की बुकिंग पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर होगी. जिस व्यापारी या कारोबारी ने पहले तिथि तय कर बुकिंग कराई है, उसे प्राथमिकता दी जाएगी. अगर एक ही तिथि के लिए कई बुकिंग हो जाएं तो पहले बुकिंग करने को मौका मिलेगा. यदि पार्सल वैन लगने के बाद समय पर सामान चढ़ाना नहीं शुरू किया गया तो उस स्थिति में भी जमा राशि नहीं लौटेगी. देर के लिए अतिरिक्त शुल्क भी वसूला जाएगा.
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-