चारा घोटाले की फाइनल सुनवाई में सीबीआई के पास नहीं थी पेपर बुक, झारखंड हाईकोर्ट ने दिया 8 हफ्ते का टाइम

चारा घोटाले की फाइनल सुनवाई में सीबीआई के पास नहीं थी पेपर बुक, झारखंड हाईकोर्ट ने दिया 8 हफ्ते का टाइम

प्रेषित समय :17:25:25 PM / Fri, Aug 21st, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

रांची. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े चर्चित चारा घोटाले के मामलों में अंतिम सुनवाई की प्रक्रिया झारखंड हाई कोर्ट में औपचारिक रूप से शुरू हो गई है. हालांकि, अंतिम बहस के पहले ही दिन केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोर्ट को बताया कि उनके पास इन मामलों से जुड़ी जरूरी पेपर बुक नहीं हैं. जांच एजेंसी की इस बात पर हाई कोर्ट ने सीबीआई समेत सभी संबंधित पक्षों को जरूरी कानूनी दस्तावेज इक_ा करने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट से चारा घोटाले के मामलों से जुड़ी लंबित अपीलों के निपटारे में तेजी लाने को कहा था. इसी के तहत, सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा लालू प्रसाद यादव को अलग-अलग मामलों में सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर अपीलों पर हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई.

सीबीआई के पास नहीं थी पेपर बुक

लालू प्रसाद यादव के वकील देवर्षि मंडल ने बताया कि सीबीआई ने कोर्ट से और समय मांगा है. वकील ने बताया कि जांच एजेंसी का कहना था कि उनके पास मामले से जुड़े पेपर बुक और जरूरी रिकॉर्ड नहीं हैं, जो अभी हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में सुरक्षित हैं. सीबीआई ने रजिस्ट्री से ये दस्तावेज हासिल करने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है. इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए, कोर्ट ने एजेंसी को आठ सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री से पेन ड्राइव या डिजिटल माध्यम से आवश्यक दस्तावेज लेने की अनुमति दे दी.

सभी पक्षों और याचिकाकर्ताओं को दस्तावेज इकट्ठा करने का निर्देश

कोर्ट ने न सिर्फ सीबीआई को, बल्कि चारा घोटाले के मामलों से जुड़े सभी वादियों और याचिकाकर्ताओं को भी निर्देश दिया है कि वे आठ हफ्ते की तय समय सीमा के भीतर रजिस्ट्री से अपनी अपनी पेपर बुक और अन्य जरूरी दस्तावेज़ इक_ा कर लें. कोर्ट ने साफ किया कि सुनवाई की तारीख तभी तय की जाएगी जब दस्तावेजों के आदान प्रदान और तैयारी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-