छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: युवाओं के लिए ₹500 करोड़ का स्टार्टअप मिशन, निर्यात नीति 2026-30 लागू, सरकारी कर्मचारियों की उम्र सीमा में छूट

छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: युवाओं के लिए ₹500 करोड़ का स्टार्टअप मिशन, निर्यात नीति 2026-30 लागू, सरकारी कर्मचारियों की उम्र सीमा में छूट

प्रेषित समय :15:32:10 PM / Wed, Sep 9th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई अहम निर्णय लिए गए. इस बैठक में रोजगार, औद्योगिक विकास, सरकारी कर्मचारियों को राहत और न्यायिक ढांचे के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई.

कैबिनेट बैठक में लिए गए मुख्य निर्णयों का विवरण:

मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन: प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार और नवाचार से जोड़ने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए ₹500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है. योजना के तहत सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे.

छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30: राज्य के कृषि और औद्योगिक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए नई निर्यात नीति को मंजूरी मिली है. इससे ई-कॉमर्स और वैश्विक व्यापार मेलों के जरिए स्थानीय निर्यातकों को नया बाजार उपलब्ध कराया जाएगा.

नवा रायपुर में NSTI के लिए 10 एकड़ भूमि: अटल नगर के ग्राम तेंदुवा में 'नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट' की स्थापना के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की गई है. ₹200 करोड़ की लागत से बनने वाले इस संस्थान में हर साल 4,000 युवाओं को आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलेगा.

सरकारी सेवाओं में आयु सीमा में राहत: राज्य शासन, निगम-मंडल और संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को अन्य शासकीय पदों पर आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी गई है.

दुर्ग जिला न्यायालय भवन के लिए भूमि का अदला-बदली: दुर्ग में नवीन कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु ग्राम तितुरडीह में 4 हेक्टेयर जमीन का आवंटन किया गया है. इसके बदले भिलाई इस्पात संयंत्र को ग्राम पाहंदा में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि दी जाएगी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-