रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय स्थित महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में युवाओं, पूर्व अग्निवीरों और उच्च शिक्षा से जुड़े अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए. बैठक में अतिथि व्याख्याता नीति-2026 और पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026 को मंजूरी दी गई. इसके अलावा फिल्म ‘हनुमान अंश’ को राज्य में टैक्स फ्री करने के फैसले पर भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली.
अतिथि व्याख्याता नीति में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव
सरकारी महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति से संबंधित नीति में संशोधन को मंत्रिपरिषद ने कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की है. नई व्यवस्था में मेरिट सूची को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है.
यदि एक ही श्रेणी के दो उम्मीदवारों के अंक बराबर रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है.
विश्वविद्यालय में पढ़ाने का अनुभव भी मेरिट में होगा शामिल
नई व्यवस्था के तहत अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों में राजकीय विश्वविद्यालय में अध्यापन करने वाले अभ्यर्थियों को भी लाभ मिलेगा.
यदि किसी अभ्यर्थी ने एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम पांच महीने राजकीय विश्वविद्यालय में अध्यापन किया है, तो उसे अनुभव के आधार पर पांच अंक दिए जाएंगे. इससे विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले अतिथि व्याख्याताओं को भी चयन प्रक्रिया में अपने अनुभव का लाभ मिल सकेगा.
विस्थापित गेस्ट लेक्चरर्स को पुनर्नियोजन का अवसर
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों से विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के अनुभव का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है. ऐसे अतिथि व्याख्याताओं को उपलब्ध रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर दिए जाने का प्रावधान किया गया है.
इसके साथ ही अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक कर्मचारियों के मानदेय की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है. अब कालखंड के आधार पर मानदेय देने के बजाय कार्य-दिवस के हिसाब से भुगतान की व्यवस्था लागू की जाएगी.
नई नीति में कार्य की जिम्मेदारी, निर्धारित कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश जैसे विषयों से जुड़े नियमों को भी अधिक स्पष्ट किया गया है.
पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम-2026 को मंजूरी
राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को तृतीय श्रेणी के सरकारी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है. इसी व्यवस्था को लागू करने के लिए अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है.
इस आरक्षण के दायरे में पुलिस विभाग के आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वनरक्षक और जेल विभाग के जेल प्रहरी जैसे पद शामिल हैं.
नए भर्ती नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति, सेवा शर्तों, पात्रता, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान तय किए गए हैं. इससे संबंधित सरकारी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण लागू करने का प्रशासनिक ढांचा स्पष्ट हो गया है.
फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने पर मुहर
कैबिनेट ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के फैसले को भी मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी.
सरकार के फैसले के अनुसार सिनेमाघरों को राज्य जीएसटी यानी SGST के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की ओर से की जाएगी. इसका उद्देश्य दर्शकों के लिए फिल्म की टिकट दर को अपेक्षाकृत कम करना है.
कैबिनेट के फैसलों का सार
पूर्व अग्निवीरों के लिए तृतीय श्रेणी के पदों में 10% आरक्षण से जुड़े भर्ती नियम मंजूर.
पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी जैसे पदों पर आरक्षण लागू करने की व्यवस्था.
गेस्ट लेक्चरर नीति-2026 में संशोधनों को मंजूरी.
समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता.
राजकीय विश्वविद्यालय में पांच माह अध्यापन के लिए पांच अनुभव अंक.
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर.
मानदेय की कालखंड आधारित व्यवस्था की जगह कार्य-दिवस आधारित प्रणाली.
फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के निर्णय पर कैबिनेट की मुहर.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

