सुप्रीम कोर्ट का ट्विशा शर्मा केस में बड़ा आदेश, भोपाल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट का ट्विशा शर्मा केस में बड़ा आदेश, भोपाल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक

प्रेषित समय :14:04:15 PM / Fri, Oct 16th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

भोपाल. बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए भोपाल जिला कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटिशन पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया. साथ ही प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है.

यह ट्रांसफर पिटिशन दिवंगत ट्विशा शर्मा के पिता और मामले के शिकायतकर्ता नवनिधि शर्मा की ओर से दाखिल की गई है. याचिका में भोपाल सेशन कोर्ट में चल रहे ट्रायल को दिल्ली की सक्षम अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की गई है.

याचिका में केस को भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग 

याचिका में कहा गया है कि मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के लिए ट्रायल को भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई, आरोपी समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है

सीजेआई सूर्यकांत की कोर्ट में हुई सुनवाई 

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत की कोर्ट में हुई. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल भोपाल में चल रहे ट्रायल पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.

याचिका में गिरिबाला सिंह के प्रभाव को लेकर चिंता  

याचिका में पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह के प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई है, गिरिबाला सिंह ट्विशा शर्मा की सास हैं और इस प्रकरण में आरोपी भी हैं. याचिकाकर्ता के वकील ने मामले को भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग के पीछे निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने का तर्क दिया गया है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-