नई दिल्ली. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस की ओर से मांगे गए शांति बनाए रखने के मुचलके पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि न तो वह और न ही उनका छात्र संगठन पीस बॉन्ड स्वीकार करेगा. दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद नेहा ने मामले को आगे चुनौती देने के संकेत दिए हैं.
नेहा बोरा का कहना है कि इस मामले में जांच और कानूनी कार्यवाही के दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के समक्ष होने वाली कार्यवाही में शामिल होंगी और वहां अपना विरोध दर्ज कराएंगी.
दिल्ली पुलिस ने 10 हजार रुपये का बॉन्ड भरने को कहा था
दिल्ली पुलिस की ओर से जारी नोटिस में नेहा बोरा को जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए जमानत के साथ 10 हजार रुपये का मुचलका भरने के लिए कहा गया था. नेहा ने पुलिस के इस नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
हालांकि, शुक्रवार को अदालत ने इस स्तर पर उनकी याचिका खारिज कर दी. इसके बाद नेहा ने कहा कि वह पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी और कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखती रहेंगी.
हाईकोर्ट ने दस्तावेज उपलब्ध कराने का दिया निर्देश
याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि नेहा बोरा को उन दस्तावेजों और संबंधित सामग्रियों की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं, जिनके आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है.
नेहा ने अदालत के इस निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि इस स्तर पर मामले के गुण-दोषों पर विचार नहीं किया गया है. उनके मुताबिक, संबंधित दस्तावेज मिलने के बाद वह मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना पक्ष रखेंगी और आगे कानूनी विकल्पों पर भी विचार करेंगी.
प्राकृतिक न्याय के पालन पर दिया जोर
नेहा बोरा ने कहा कि किसी भी जांच या कानूनी प्रक्रिया में निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन होना जरूरी है. उन्होंने संकेत दिया कि दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद वह स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने अपनी आपत्तियां रखेंगी.
फिलहाल, हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद मामले की आगे की प्रक्रिया स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष जारी रहेगी. नेहा की ओर से इस मामले को आगे चुनौती देने की बात कही गई है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

