जबलपुर. रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (OTIS) का विस्तार किया है. अब आरक्षण काउंटरों से टिकट बुक कराने वाले पात्र यात्रियों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा. यह व्यवस्था 27 अक्टूबर 2026 से सभी यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) काउंटरों पर शुरू होगी. अब तक यह सुविधा मुख्य रूप से IRCTC के माध्यम से ई-टिकट बुक करने वाले पात्र यात्रियों के लिए उपलब्ध थी.
योजना के तहत यात्री मात्र 45 पैसे प्रति व्यक्ति (सभी करों सहित) का प्रीमियम देकर ₹10 लाख तक का बीमा कवर प्राप्त कर सकेंगे. निर्धारित शर्तों के अनुसार रेल दुर्घटना या पॉलिसी में शामिल अन्य अप्रिय घटनाओं में मृत्यु अथवा स्थायी पूर्ण दिव्यांगता पर ₹10 लाख, स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर ₹7.50 लाख तक और अस्पताल में उपचार के लिए ₹2 लाख तक का बीमा लाभ मिलेगा. इसके अलावा पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए ₹10,000 तक की राशि निर्धारित है. सभी लाभ पॉलिसी की शर्तों और पात्रता के अधीन होंगे.
कन्फर्म और आरएसी टिकट पर मिलेगी सुविधा
यह बीमा योजना कन्फर्म, आरएसी और आंशिक रूप से कन्फर्म आरक्षित टिकटों पर लागू होगी. सामान्य एवं अनारक्षित टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. वहीं, बिना अलग सीट या बर्थ के यात्रा करने वाले पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे भी इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे.
बीमा लेना पूरी तरह वैकल्पिक
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यात्रा बीमा लेना अनिवार्य नहीं है. इच्छुक यात्रियों को वैध मोबाइल नंबर देना होगा और टिकट किराए के साथ बीमा प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा. बीमा पॉलिसी का विवरण पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा. यात्री संबंधित बीमा कंपनी के पोर्टल पर अपने नॉमिनी का विवरण भी दर्ज कर सकेंगे.
पश्चिम मध्य रेल ने यात्रियों से अपील की है कि आरक्षण काउंटर से टिकट बनवाते समय वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना की जानकारी लें और अपनी जरूरत के अनुसार इसका लाभ उठाएं.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

