लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का लाभ दिया है. शासनादेश के अनुसार, नियमित राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है. नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी.
प्रमुख सचिव आलोक कुमार की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक, कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ भूतलक्षी प्रभाव से दिया जाएगा. यह निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित महंगाई भत्ते की दरों के अनुरूप लिया गया है. इससे उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों का डीए भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा.
इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
शासनादेश के दायरे में पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी शामिल हैं. इसके अलावा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यप्रभारित कर्मचारी और यूजीसी वेतनमान के तहत कार्यरत पदधारकों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा.
सभी पात्र श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए डीए की नई दर 63 प्रतिशत निर्धारित की गई है.
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