जबलपुर. त्योहारों के दौरान रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थों की अवैध आवाजाही रोकने के लिए तीनों मंडलों—जबलपुर, भोपाल और कोटा में विशेष जांच एवं जागरूकता अभियान शुरू किया है.
अभियान के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और वाणिज्य विभाग के टिकट जांच दस्ते प्रमुख स्टेशनों, प्रतीक्षालयों, ट्रेन के कोचों और पैंट्री कारों में औचक जांच कर रहे हैं. पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल, बारूद और अन्य ज्वलनशील सामग्री अवैध रूप से ले जाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है. ऐसे मामलों में सामग्री जब्त कर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है.
रेल प्रशासन ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि स्टेशन और ट्रेनों में बीड़ी-सिगरेट पीना प्रतिबंधित है. इसके अलावा स्टोव, गैस सिलेंडर, पटाखे, केरोसिन, एसिड और गनपाउडर जैसे खतरनाक पदार्थ लेकर यात्रा करना भी अपराध है.
कानून के तहत सजा का प्रावधान
रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 और 165 के तहत खतरनाक एवं ज्वलनशील पदार्थ ले जाने तथा धारा 167 के तहत ट्रेन में धूम्रपान करने पर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है.
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान कोई लावारिस वस्तु, संदिग्ध गतिविधि या ज्वलनशील सामग्री ले जाता व्यक्ति दिखाई देने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 139 पर सूचना दें अथवा आरपीएफ, जीआरपी या ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारियों को इसकी जानकारी दें.
रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

