इंदिरा मार्केट में सड़क जाम कर महिलाओं ने सजा ली थी पटाखों की दुकानें, प्रशासन ने खदेड़ा, पुलिस ने दर्ज की एफआइआर

इंदिरा मार्केट में सड़क जाम कर महिलाओं ने सजा ली थी पटाखों की दुकानें, प्रशासन ने खदेड़ा, पुलिस ने दर्ज की एफआइआर

प्रेषित समय :15:47:48 PM / Thu, Nov 5th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

जबलपुर. एमपी के जबलपुर में इंदिरा मार्केट में आज खाकी और प्रशासनिक सख्ती का ऐसा बुलडोजर चला कि अवैध अतिक्रमण करने वालों में चीख-पुकार मच गई. आम जनता के चलने वाले मुख्य मार्ग और सार्वजनिक सड़क पर धड़ल्ले से दुकानें सजाकर रास्ता जाम करने वाली चार महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने अपराधिक प्रकरण दर्ज किया है. इस अचानक हुई सनसनीखेज कार्रवाई से इंदिरा मार्केट और आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया है.

बताया गया है कि सिविल लाइन थाने की पुलिस टीम आगामी त्योहारों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्षेत्र में रूटीन पेट्रोलिंग पर निकली थी. जैसे ही पुलिस दल इंदिरा मार्केट के मुख्य सार्वजनिक मार्ग से गुजर रहा था, तो आम रोड पर हुए अवैध कब्जों और भारी भीड़ के कारण आवागमन पूरी तरह बाधित मिला. आम जनता और वाहन चालकों को निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभाला और सड़क घेरकर बैठी दुकानदारों पर शिकंजा कस दिया. नाम बदलकर सड़कों पर फैला रखा था साम्राज्य, भारी मात्रा में सामान जब्त कर चार महिलाओं पर कार्यवाही की है.

इनपर हुई है कार्रवाई-

पुलिस के अनुसार अर्चना गुप्ता उम्र 30 वर्ष, निवासी पुल नंबर 1, सिविल लाइन के कब्जे से 16 नग तोरण माला, 100 मिट्टी के दीपक, गणेश-लक्ष्मी जोड़े, रंगोली और कलर का पूरा जखीरा जब्त किया गया.

-गीता गौतम उम्र 42 वर्ष, निवासी अंचलनगर छुई खदान, सिविल लाइन के कब्जे से 40 नग चुनरी, 12 माला, 2 लड़ी कमलगटा और 200 पैकेट कौड़ी बरामद कर कब्जे में ली गईं.

-चंद्रकला पटेल उम्र 36 वर्ष, निवासी पावर हाउस के पास, अधारताल के कब्जे से प्लास्टिक के दो डिब्बों में भरे फोटो सजावट के 5 पैकेट, 6 पीस तोरण, 80 पैकेट कपूर और 10 शीशी गंगाजल जप्त किया गया.

-सुरेखा कछवाहा उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम परसवाड़ा, थाना बरेला के कब्जे से  3 प्लास्टिक के डिब्बों में श्रृंगार के 4 पैकेट, 30 पैकेट कमलगटा, 30 पैकेट धनिया, 15 पैकेट कौड़ी और पूजा वाली हल्दी-सुपारी के 20-20 पैकेट बरामद किए गए. पुलिस ने चारों महिलाओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (क्चहृस्) की धारा 285 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-