भोपाल. धर्मांतरण एवं लव जिहाद को रोकने और इस पर लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार जुटी हुई है. इसी के तहत मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए शिवराज सरकार की ओर से आज विधानसभा में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पेश किया जाएगा. सरकार की ओर से गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा इसे आज विधानसभा में पेश करेंगे।
सरकार ने फिलहाल एक अध्यादेश के माध्यम से इस कानून को लागू किया है. इसमें प्रलोभन देकर, बहलाकर, बलपूवज़्क या मतांतरण करवाकर विवाह करने या करवाने वाले को एक से लेकर दस साल के कारावास और अधिकतम एक लाख रपये तक के अर्थदंड से दंडित करने का प्रविधान है।
जानकारी के अनुसार अध्यादेश लागू करने के बाद से 11 फरवरी तक राज्य में लव जिहाद से जुड़े 23 मामले दर्ज हुए हैं. इनमें सर्वाधिक भोपाल संभाग में सात, इंदौर संभाग में पांच, जबलपुर व रीवा संभाग में चार-चार और ग्वालियर संभाग में तीन मामले दर्ज हो चुके हैं.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मध्यप्रदेश में फिर मंडराया कोरोना का खतरा, इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश के 14 जिलों में कफ्र्यू की तैयारी.!
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