रांची. झारखंड की कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले लिए. हेमंत सोरेन की सरकार वाली इस कैबिनेट ने बेरोजगारों को जीपनयापन भत्ता देने और प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसद तक आरक्षण के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है. हालांकि इसकी अधिकृत घोषणा कैबिनेट ब्रीफिग के दौरान नहीं की गई. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री स्वयं इसकी घोषणा विधानसभा में करेंगे. कैबिनेट ने इसके साथ ही लगभग डेढ़ दर्जन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है.
कैबिनेट निर्णय की प्रमुख बातें
- कैबिनेट के फैसलों में ऊंची इमारतों के निर्माण के लिए पूर्व की बाध्यता को खत्म करना भी शामिल है. पहले जहां 1000 वर्ग मीटर (10 हजार वर्ग फीट) से कम भूमि पर हाई राइज बिल्डिग बनाने पर पाबंदी थी, उसे कैबिनेट ने संशोधित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है.
- इसके साथ ही अब हजार वर्ग मीटर से कम भूमि पर जी प्लस फाइव से ऊंची इमारतें बन सकेंगी. इसके लिए और भी शर्तें निर्धारित की गई हैं.
- जल संरक्षण की योजनाओं को बड़ी इमारतों के साथ सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है. इसके साथ ही धनबाद में बन रही 8-लेन सड़क के कारण विस्थापित होनेवाले लोगों के लिए पुनर्वास नीति को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है.
- झारखंड में बेरोजगारों को भत्ता देने को लेकर कैबिनेट के निर्णय से तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को एक बार पांच हजार रुपये तक का भत्ता दिया जाएगा. यह राशि उपायुक्तों की अनुशंसा पर स्थानीय युवाओं को मिलेगी जिनका नियोजनालय में निबंधन हो चुका हो.
- राज्य कैबिनेट ने प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसद आरक्षण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके तहत प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में 30 हजार रुपये तक वेतन वाले पद स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित होंगे.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-झारखंड: में भूत-प्रेत बाधा दूर करने के चक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या
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