नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है. न्यायालय ने एक शख्स की कानूनी उत्तराधिकारी के बीमा दावे को खारिज कर दिया. जिसकी मृत्यु काफी शराब पीने के बाद दम घुटने से हुई थी. अदालत ने कि यह कोई हादसा नहीं है, इसलिए इंश्योरेंस का भुगतान नहीं किया जा सकता. जस्टिस एम.एम. शांतनगौदर और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश को बरकरार रखा है. जिसमें कहा गया है कि बीमा नीति के तहत इस तरह के केस में मुआवजा देने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है.
पीठ ने कहा कि 24 अप्रैल 2009 को राष्ट्रीय आयोग ने जो फैसला सुनाया था, उसे बरकरार रखा जाएगा. बता दें हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम में तैनात एक चौकीदार की बेहद शराब पीने से मौत हो गई थी. इसके बाद उनके परिवारवालों ने याचिका दाखिल कर मुआवजे की मांग की थी.
साल 1997 का मामला
दरअसल यह घटना साल 1997 की है. शिमला में तैनात चौकीदार की मौत 7-8 अक्टूबर की मध्य रात हो गई थी. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसकी मृत्यु का कारण ज्यादा शराब पीने और दम घुटने को बताया गया. इस केस में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण के फैसले के बाद परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह का निधन दुर्घटना ही श्रेणी में नहीं आती है. बीमा नीति के तहत इंश्योरेंस कंपनी का मुआवजा देने का दायित्व नहीं बनता है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-अभिमनोजः शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 साल, तोे....
दवाईयों के कार्टून में भरी थी अंग्रेजी शराब, आबकारी विभाग की दबिश में खुलासा
7 लाख रुपए महीना, रहना-खाना फ्री, मनचाहा काम, शराब फैक्ट्री दे रही है नौकरी
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश : शराब पीने से हुई मौत, बीमा का दावा किया खारिज
दिल्ली में 21 साल होते ही जमकर पियो शराब, ड्रिंक करने की कानूनी उम्र घटाई, अब सरकार नहीं चलाएगी ठेके
Leave a Reply