नई दिल्ली. दिल्ली में शराब पीने के लिए जो कानूनी उम्र है, उसे 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया गया है. इसके साथ-साथ दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. अब राजधानी में सरकार शराब के ठेके नहीं चलाएगी. इन फैसलों के बारे में नई एक्साइज पॉलिसी को जारी करते हुए बताया गया है. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये फैसले दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी का हिस्सा है.
दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में केजरीवाल सरकार ने कई और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. अंडरऐज ड्रिंकिंग के खिलाफ मुहिम चलाते हुए सरकार ने शराब पीने की लीगल उम्र को घटाकर 21 साल कर दिया है. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह अब दिल्ली में भी शराब पीने की लीगल उम्र 21 साल होगी.
दिल्ली में बंद होंगी बेनामी शराब की दुकानें
मनीष सिसोदिया की तरफ से बताया गया है कि दिल्ली में बेनामी शराब की दुकाने बंद होंगी. वहीं शराब की दुकानों के लिए नए नियम घोषित किये जाएंगे. शराब की तस्करी को भी रोकने की प्लानिंग है. इससे एक्साइज रेवेन्यू में 20 फीसदी यानी 1 से 1000 करोड़ की बढ़त होगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-केंद्र ने लगाई दिल्ली सरकार की राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक
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